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Ravi Kana: स्क्रैप माफिया रवि नागर को कोर्ट से झटका, किसी को नहीं मिली जमानत; कोर्ट ने बताई वजह

Thu, 11 Jan 2024 07:09 PM IST
अनुज कुमार माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा

सार

सरिया स्क्रैप माफिया रवि काना और गिरोह के तीन लोगों को सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया। सरिया स्क्रैप माफिया के गिरोह के अनिल की गैंगस्टर में याचिका भी निरस्त कर दी है।
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कोर्ट रूम (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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सामूहिक दुष्कर्म केस में सरिया स्क्रैप माफिया रवि नागर उर्फ रवि काना की जिला न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस द्वारा इस केस में जेल भेजे गए गिरोह के राजकुमार, विकास और आजाद की ओर से गैंगस्टर केस में अनिल की भी जमानत अर्जी खारिज की है।

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एडीजीसी भाग सिंह भाटी ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-39 थाने में दर्ज सामूहिक दुष्कर्म केस में रवि काना की अग्रिम जमानत और जेल में बंद राजकुमार, विकास और आजाद ने जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। इस मामले में 30 दिसंबर को एक पीड़िता ने केस दर्ज कराया था। 

आरोप था कि जून 2023 मे में नोएडा के एक मॉल की पार्किंग में बंदूक के बल पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया। पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी पक्ष के वकील ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि रवि आदि को झूठा फंसाया गया है।
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इससे पहले उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। इसके लिए रवि पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी। हाईकोर्ट ने रुपये जमा करने के बाद सुरक्षा देने का आदेश दिया था। इसके बाद भी रवि को सुरक्षा नहीं मिली थी। 

जबकि एडीजीसी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म के अलावा अन्य केस भी दर्ज हैं। कुछ केस विचाराधीन हैं और एक केस में आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय प्रियंका सिंह ने यह कहते हुए आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी कि महिला विरुद्ध संगीन अपराध में आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती।

ट्रकों को रोककर सरिया चुराते हैं और मैनेजरों को धमकाते हैंएडीजीसी बबलू चंदेला ने बताया कि गैंगस्टर केस में रवि काना गिरोह के सक्रिय सदस्य अनिल की जमानत याचिका अपर जिला जज एवं सत्र न्यायधीश राजेश कुमार मिश्रा ने खारिज कर दी है। 

एडीजीसी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि अनिल रवि काना के संगठित गिरोह का सदस्य है। ये गिरोह निर्माणाधीन साइटों पर जा रहे ट्रकों को जबरन रोककर सरिया को ट्रक चालक की मिलीभगत से सरिया चोरी करता है। साइट मैनेजर को डराकर स्टॉक बुक में पूरा वजन अंकित कराते हैं। न्यायालय ने सुनवाई कर आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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