(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी और युवती से दुष्कर्म के आरोपी कुलदीप की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने अपराध की गंभीरता और पीड़िता के बयानों को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। मामला थाना ईकोटेक-3 से संबंधित है। आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी और पीड़िता के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग था। दोनों के बीच सहमति से संबंध बने। पारिवारिक विवाद के चलते पीड़िता की मां ने फर्जी घटना गढ़कर मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी की पत्नी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसलिए समानता के आधार पर अभियुक्त को भी जमानत दी जानी चाहिए। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी विवाहित होते हुए भी पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता रहा। आरोपी ने पीड़िता की अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी और वीडियो परिजनों तक भेजे। सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर हैं। आरोपी की पत्नी को दी गई जमानत का लाभ आरोपी को नहीं दिया जा सकता।