नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने पश्चिमी पंजाबी बाग में 65 वर्षीय व्यक्ति पर कथित जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी को घटना के लगभग पांच साल बाद जमानत दी है। आरोपी 26 सितंबर, 2020 से न्यायिक हिरासत में था और उस पर आईपीसी के तहत हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के आरोप थे। यह मामला 25-26 सितंबर, 2020 की रात की एक घटना से जुड़ा है, जब मृतक जगदीश कुत्ते को टहलाकर घर लौटा था और आरोपी सोनू, उसके दोस्त और अन्य लोगों ने उस पर कथित तौर पर हमला कर दिया था। उसे बचाने की कोशिश में जगदीश की पत्नी और बच्चे घायल हो गए। उसे आचार्य भिक्षु अस्पताल ले जाया गया और बाद में आरएमएल अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसी शाम उसकी मौत हो गई। संवाद