नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने पॉक्सो मामले में दोषसिद्धि और पांच साल की सजा को चुनौती देने वाली एक दोषी की अपील याचिका खारिज की है। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि दोषी ने नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की का चेहरा किसी अन्य के नग्न शरीर से बदल कर छेड़छाड़ की थी। दोषी अपीलकर्ता ने धमकी भरा संदेश भेजकर पीड़िता को चेतावनी दी थी कि अगर वह उसकी मांगें पूरी नहीं करती है तो अश्लील सामग्री इंटरनेट पर अपलोड और प्रसारित कर दी जाएगी। संवाद