हरेरा की गुरुग्राम बेंच ने सुनाया फैसला
बिल्डर-बायर एग्रीमेंट के तहत प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। निर्धारित समय सीमा के अंदर आवंटी को फ्लैट न देने के मामले की सुनवाई करते हुए हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने आवंटी को ब्याज सहित पैसा वापस करने का फैसला सुनाया है। सेक्टर-37 सी स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आईएलडी ग्रांड के बिल्डर को यह आदेश दिया गया है।
पीड़ित ने 2014 में बिल्डर बायर एग्रीमेंट प्रोजेक्ट के लिए साइन किया था। इसके तहत 2017 में उसे फ्लैट मिलना था। तय समय में मकान नहीं मिलने पर पीड़ित ने फरवरी 2019 को प्राधिकरण का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद 72 लाख रुपये की पूरी रकम बिल्डर को ब्याज सहित वापस करने को कहा है।