मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डाँ. कृष्ण प्रताप सिंह ने मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में आरोपी कोपागंज थाना क्षेत्र के चकभदसा निवासी कृपा सिंधु गिरी को सुनवाई के बाद दोषी पाया। दोषी को 2 वर्ष की सजा सुनाने के साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।