ग्रेटर नोएडा। जिला सत्र न्यायालय ने नाबालिग के अपहरण के मामले में आरोपी वंश त्यागी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तारी से पहले ही विधिक प्रावधानों के तहत पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त है। बशर्ते वह विवेचना में सहयोग करे। प्रकरण थाना रबूपुरा क्षेत्र का है। जहां वादी ने वंश त्यागी सहित अन्य लोगों के खिलाफ उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।