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Noida News: बोर्ड बैठक की दूसरी खबर

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बोर्ड बैठक की दूसरी खबर
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पालतू कुत्ते ने काटा तो मालिक पर लगेगा 10 हजार जुर्माना

- नसबंदी नहीं कराने और वैक्सीन नहीं लगवाने पर 1 मार्च से हर माह 2 हजार जुर्माना

- 31 जनवरी तक नोएडा अथॉरिटी पेट रजिस्ट्रेशन एप पर कराना होगा कुत्ते-बिल्लियों का पंजीकरण

माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। शहर में कुत्तों के हमले की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्राधिकरण बोर्ड ने डॉग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अब पालतू कुत्तों और बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। 31 जनवरी 2023 तक पंजीकरण नहीं कराने पर जुर्माना लगेगा। पालतू कुत्ते और बिल्लियों के कारण अप्रिय घटना होने पर उनके मालिकों पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। पालतू कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन नहीं कराने पर मार्च 2023 से हर महीने 2 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
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एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का पालन करते हुए प्राधिकरण ने पॉलिसी तैयार कर बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की। इसके तहत 31 जनवरी तक नोएड अथॉरिटी पेट रजिस्ट्रेशन (एनएपीआर) एप पर पालतू कुत्तों और बिल्लियों का पंजीकरण कराना होगा। एप के जरिये ही रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जमा किया जा सकेगा। बीमार और आक्रामक कुत्तों के लिए आरडब्ल्यूए, एओए व ग्रामीण्णों की सहमति से डॉग शेल्टर बनाए जाएंगे। इनके रखरखाव का दायित्व संबंधित आरडब्ल्यूए और एओए का होगा। हर सेक्टर के बाहर डॉग फीडिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। इनकी साफ-सफाई की जिम्मेदारी डॉग फीडर्स, आरडब्ल्यूए और एओए की होगी। पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालकों की होगी। नीति लागू करने से पहले आपत्तियां मांगी जाएंगी।
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