चंडीगढ़। युवती से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी जगबीर सिंह को जिला अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 16 जनवरी 2021 को आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया था। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह एक निजी कंपनी में काम करती है। घटना वाले दिन वह ऑफिस से दोपहर तीन बजे के करीब घर जा रही थी। उसने ट्रिब्यून चौक से घर जाने के लिए ऑटो रिक्शा लिया। ऑटो रिक्शे में बैठे एक लड़के ने उसके साथ दोस्ती करने के लिए कहा, उसके मना करने पर वह छेड़छाड़ करने लगा। जब पीड़िता ने चिल्लाना शुरु किया तो वह वहां से भाग गया। इसके बाद पीछा करने पर युवती ने लोगों की मदद से उसे सेंट्रा मॉल के पास पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया था।