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Noida News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष की सजा

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उन्नाव। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने शुक्रवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई करते हुए दुष्कर्म के दोषी पाए जाने पर युवक को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने उसे दस हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है।
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असोहा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 17 अगस्त 2014 को थाने में तहरीर देकर सोहो गांव निवासी हनुमान पर नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कुछ दिनों बाद में पुलिस ने किशोरी को खोज लिया था। कोर्ट में दर्ज कराए गए अपने बयान में पीड़िता ने हनुमान पर दुष्कर्म करने की बात कही। पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था। कुछ समय बाद विवेचक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया।
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन था। शुक्रवार को हुई अंतिम सुनवाई में विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की ओर से पेश की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने आरोपी हनुमान को अपराध कारित करने का दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई।
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