कालपी (जालौन)। नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज कालपी में सात महीने पहले प्रधानाचार्या कक्ष का ताला तोड़ने की घटना को लेकर पीडित वरिष्ठ शिक्षिका और तत्कालीन प्रभारी प्रधानाचार्य की शिकायत पर न्यायालय ने कालपी कोतवाली पुलिस को डीआईओएस एवं तत्कालीन नगर पालिकाध्यक्ष समेत पांच लोगों के विरुद्ध अभिलेखों आदि की लूट का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
काकादेव कानपुर निवासी कंचन यादव ने न्यायालय में धारा 156 (3) के अंतर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया था कि वह पूर्व प्रधानाचार्य के सेवानिवृत्त का कारण पूर्व प्रधानाचार्य ने चार्ज सूची के महत्वपूर्ण अभिलेखों कक्षों की ताला चाबी के साथ चार्ज प्राप्त किया था। डीआईओएस ने प्रधानाचार्य पद का अनुमोदन प्राप्त कराया था। 23 जून 2022 को आवश्यक कार्य के कारण वह विद्यालय नहीं आई थीं। शिक्षिका अपर्णा शर्मा ने कूटरचित तथ्यों के आधार पर विद्यालय में उसकी अनुपस्थित पर डीआईओएस राजकुमार पंडित, नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज कालपी की अध्यक्ष प्रबंधिका अध्यक्ष बैकुंठी देवी, उनके पुत्र जगजीवन अहिरवार, प्रवक्ता अपर्णा शर्मा व लिपिक जितेंद्र कुमार ने प्रधानाचार्य कक्ष एवं कंप्यूटर कक्ष का ताला तोड़कर तथा कमरों में रखी अलमारियों का ताला तोड़कर विद्यालय के महत्वपूर्ण सामानों को लूट लिया।
इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों और कोतवाली पुलिस को भी दी गई। पीड़ित की दलील सुनने और अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद 30 जनवरी को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र ने प्रार्थनापत्र धारा 156 (3) स्वीकार करते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कालपी को आदेशित किया है कि मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जाए। कोतवाली प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा।