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Noida News: महिला की हत्या में पिता-पुत्र सहित चार पर दोषसिद्ध

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फर्रुखाबाद। पुत्री को ले जाने की रंजिश में महिला की हत्या में चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। दो अन्य आरोपियों की फाइलें मुकदमे से अलग कर दी गईं हैं। शनिवार को चारों दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।
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नवाबगंज थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास के निवासी लेखराज ने डाकखाना वाली गली निवासी ओमकार यादव, पुत्र अवनीश यादव, शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव बेला बरई निवासी सुबोध, प्रमोद, मनीष, जनपद मैनपुरी थाना एलाउ गांव बधिरूआ निवासी अमित उर्फ गुड्डू के खिलाफ 4 जून 2018 को मुकदमा दर्ज कराया।
इसमें आरोप लगाया कि पांच वर्ष पहले पुत्र कुलपेंद्र इन्हीं के परिवार की बेटी को साथ लेकर चला गया था। उसी रंजिश में ओमकार आए दिन उसको व परिजनों को परेशान करते हैं। 4 जून 2018 की शाम को ये सभी लोग दरवाजे पर आए और ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें गोली लगने से पत्नी सुधा की मौत हो गई। विवेचक ने छानबीन के बाद ओमकार, अवनीश, सुबोध, प्रमोद, मनीष, अमित उर्फ गुड्डू, विपिन व दिनेश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
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मुकदमे की सुनवाई एडीजे प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य के न्यायालय में चल रही है। सुनवाई के दौरान आरोपी सुबोध व प्रमोद की फाइल अलग कर दी गई। शुक्रवार को न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी ओमकार, पुत्र अवनीश, अमित उर्फ गुड्डू , मनीष दोषी करार किया। साक्ष्य के अभाव में आरोपी विपिन व दिनेश को दोषमुक्त कर दिया गया।
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