मेडिकल बोर्ड करेगा पेंशन की आयु का आकलन
नूंह। बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन का लाभ देने के लिए विभाग फिर मेडिकल बोर्ड का सहारा ले रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सरफराज खान ने बताया कि पेंशन के आवेदन करने वाले जिन बुजुर्गों के पास जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट के अलावा वर्ष 2005 से पहले बनाए गए पहचान पत्र हैं, वे पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग इन बुजुर्गों की सूची मेडिकल के लिए जिला नागरिक अस्पताल में सीएमओ को भेजेगा। अस्पताल में हर बृहस्पतिवार को मेडिकल किया जाना है। सीएमओ के मेडिकल के बाद इस लिस्ट को उपायुक्त के माध्यम से पुन: जिला समाज कल्याण विभाग को भेजा जाएगा। मेडिकल होने के बाद आवेदकों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। जिन बुजुर्गों के आवेदन मेडिकल के लिए भेजे जाने हैं, उन्हें जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने की एनओसी भी दस्तावेज के साथ लगानी अनिवार्य है।