ग्रेटर नोएडा (संवाद)। गरीब परिवार की बेटियों को शादी अनुदान के लिए बीस हजार रुपये उत्तर प्रदेश सरकार देगी। इसके लिए शासन ने ऑनलाइन आवेदन मांगे है। आवेदक परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब परिवारों के लिए है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसौदिया ने बताया कि यह योजना गरीब अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह के लिए चलाई जा रही है। इसमें लाभार्थियों को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।