दिव्यांग पेंशन मिलेगी, चिकित्सा सहायता, मातृत्व लाभ सहित अन्य सुविधा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को विशेष निर्देशों के साथ दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) की 17 कल्याणकारी योजनाओं की अधिसूचना को मंजूरी दी। इन योजनाओं के तहत भुगतान प्रक्रिया की निरंतर निगरानी का निर्देश दिया गया है। इन योजनाओं के तहत डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिये केवल वास्तविक लाभार्थियों को आधार की प्रमाणिकता के बाद ही दिव्यांग पेंशन, अनुग्रह भुगतान, चिकित्सा सहायता, मातृत्व लाभ, डेथ बेनेफिट सहित सभी वित्तीय लाभ दिए जा सकेंगे। उपराज्यपाल ने इस संबंध में उपरोक्त योजनाओं में वितरण-भुगतान प्रक्रिया की सख्त निगरानी का निर्देश दिया है। उपराज्यपाल ने कहा कि इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि केवल वास्तविक निर्माण श्रमिक ही पंजीकृत हों और परिणामस्वरूप उन्हें डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के फंड से लाभ मिल सके। इसके लिए संबंधित जिलों के उप श्रम आयुक्तों को केवल वास्तविक लाभार्थियों को लाभ हस्तांतरण के पारदर्शी और कुशल कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकेगा। साथ ही, इससे पंजीकरण प्रक्रिया और पंजीकृत लाभार्थियों की सत्यता स्थापित करने के लिए एक ठोस प्रयास किया जा सकेगा। इससे फर्जी निर्माण श्रमिकों को दूर किया जा सकेगा। साथ ही फर्जी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होगा।