ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट में एक व्यक्ति को दोषी करार देकर सात माह की सजा सुनाई है। कोर्ट ने नई दिल्ली न्यू अशोक नगर निवासी कुंदन उर्फ कुबैर पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर 10 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सेक्टर-20 कोतवाली पुलिस ने दोषी को 1 अप्रैल 2026 में एनडीएीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था।