नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश डॉ. विशाल गोगने की अदालत में गवाह राजीव साहनी ने विदेश (संयुक्त राज्य अमेरिका) में होने के कारण के लिए उपस्थिति से छूट के लिए गुहार लगाई। गवाह ने सूचित किया कि वह 1 दिसंबर, 2025 के बाद किसी भी तारीख को अदालत में उपस्थित हो सकते हैं। अदालत ने उनकी जिरह स्थगित कर दी और कहा कि साहनी को उनकी उपलब्धता के अनुसार बाद में बुलाया जाएगा। सुनवाई में यह भी स्पष्ट किया गया कि गवाह मोहम्मद जियाउल इस्लाम की मुख्य परीक्षा पूरी हो चुकी है। मुख्य परीक्षा के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों से जुड़ी आपत्तियां अभियोजक द्वारा उठाई जा सकती हैं। यदि आवश्यक हुआ, तो अभियोगी इस्लाम को जिरह के लिए वापस बुलाया जा सकता है। ऐसे में अदालत ने निर्देश दिए कि पूर्व निर्धारित 3 नवंबर को अभियुक्तों की प्राथमिक परीक्षा के लिए सूचीबद्ध किया गया है और अदालत मामले की आगे की सुनवाई की निगरानी करती रहेगी। ब्यूरो