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Noida News: कार चोरी पर क्लेम राशि का भुगतान करेगी बीमा कंपनी

Sat, 01 Jul 2023 01:18 AM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
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कार चोरी पर क्लेम राशि का भुगतान करेगी बीमा कंपनी
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने क्लेम राशि देने का आदेश दिया
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। कार चोरी होने की देर से सूचना देने और चाबियां डुप्लीकेट बताने का बहाना बनाकर बीमा कंपनी क्लेम देने से इंकार नहीं कर सकती है। इस तरह के एक मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एचडीएफसी इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।
नोएडा सेक्टर-24 निवासी कपिल नागर ने कार खरीदी और उसका बीमा एचडीएफसी इरगो जनरल इंश्योरेंस से कराया। बीमा 20 सितंबर 2017 से 19 सितंबर 2018 तक वैध था। 16 मई 2018 को रात में दस बजे उन्होंने कार मदर डेयरी के सामने खड़ी कर दी थी। 18 मई 2018 को सुबह घर से निकला तो कार वहां पर नहीं मिली। अज्ञात चोरों ने कार चोरी कर ली। कार चोरी के दौरान मूल दस्तावेज आरसी, इंश्योरेंस, प्रदूषण, पैन कार्ड व एटीएम कार्ड आदि भी चले गए। कार चोरी की सूचना डायल 112 पर दी। सेक्टर 24 कोतवाली में कार चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कार के नहीं मिलने पर पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में दायर की। काफी समय बाद भी बीमा कंपनी ने क्लेम राशि का भुगतान नहीं किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया।
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आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर, सदस्य दयाशंकर पांडेय व सदस्या अंजू शर्मा ने सुनवाई की। कपिल नागर की क्लेम धनराशि 5.10 लाख रुपये 6 फीसदी ब्याज बीमा कंपनी भुगतान करेगी। 10 हजार रुपये मानसिक संताप और एक हजार रुपये वाद व्यय के भी बीमा कंपनी देगी।
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