नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने वसंत कुंज रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और डेवलपर को कोर्ट कमिश्नर की 25,000 रुपये की फीस को बराबर हिस्सों में चार सप्ताह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट कमिश्नर मधुमिता सिंह ने 10 जनवरी को एनजीटी के आदेश पर स्थल निरीक्षण किया और 30 जनवरी, 2025 को रिपोर्ट सौंप दी थी। ऐसे में मामला 17 फरवरी, 2025 को निपट गया, लेकिन फीस का भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद कमिश्नर ने यह याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल ने पाया कि कमिश्नर ने सभी कार्य पूर्ण कर लिए हैं। फीस को मूल आवेदक और डेवलपर के बीच 12,500 रुपये प्रत्येक के रूप में बांटा गया है। ब्यूरो