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Noida News: उपभोक्ता आयोग नियमित व्यायाम नहीं कराने पर सदस्यता शुल्क लौटाएगी गोल्ड जिम

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उपभोक्ता आयोग
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नियमित व्यायाम नहीं कराने पर सदस्यता शुल्क लौटाएगी गोल्ड जिम
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। नियमित रूप से व्यायाम करने की सुविधा देने में नाकाम रहने पर गोल्ड जिम को सदस्यता शुल्क ब्याज समेत 30 दिन में लौटानी होगी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिया है। साथ ही 10 हजार रुपये हर्जाना लगाते हुए दो हजार रुपये वाद व्यय के भी देने होंगे।
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ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर 16सी निवासी रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी ने गोल्ड जिम एवरी-डे फिटनेस एंड स्पा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में सदस्यता ली। उनको बताया गया था कि फरवरी से पहले क्लब को ज्वाइन करने पर डिस्काउंट दिया जाएगा। जनवरी 21 में एक साल की सदस्यता के लिए छूट समेत समेत 35 हजार रुपये का भुगतान किया। 30 जून 2021 को वह जिम गए तो वहां पर बिजली नहीं थी। कारण पूछने पर बताया गया कि उनके पास पावर बैकअप नहीं है, बिजली कुछ देर में आ जाएगी। 31 जनवरी 2021 को मैनेजर आर्यन सैनी ने बताया कि छत टूट जाने के कारण क्लब कुछ दिन बंद रहेगा। कई बार उनको बिजली नहीं होने के चलते वापस भेज दिया गया तो कई बार जिम बंद मिली। 22 फरवरी को मैसेज आया कि एक मार्च 2021 को बताया जाएगा कि जिम खुलेगी या नहीं। जिम के नहीं खुलने पर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद भी जिम नहीं खुलने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने जिम द्वारा लिए गए 35 हजार रुपये का शुल्क 6 फीसदी ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है।
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