घोसी। स्थानीय तहसीदार डॉ. धर्मेद्र कुमार पांडेय के खिलाफ उच्च न्यायालय ने अमिला निवासी सत्यव्रत राय शास्त्री की याचिका पर वारंट जारी किया है।
न्यायालय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ को अगली सुनवाई पर तहसीलदार की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली तारीख तीन दिसंबर को है। वादी सत्यव्रत राय ने बताया कि घोसी तहसील के बड़ागांव में गाटा संख्या 987 राजस्व अभिलेख में तालाब के रूप में दर्ज है। इस पर अवैध कब्जा कर मदरसे का निर्माण कराया गया है। तहसीलदार घोसी ने 31 अक्तूबर 2024 को बेदखली का आदेश दिया था। लेकिन अभी तक आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। वादी ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर गुहार लगाई। मामले में उच्च न्यायालय ने तहसीलदार घोसी को पोखरी की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश का भी पालन नहीं हुआ। जिसपर सत्यव्रत राय शास्त्री ने तहसीलदार डॉ. धर्मेंद्र पांडेय के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल की।