(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायाधीश अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के पुराने मामले में आरोपी सलीम की जमानत खारिज कर दी। जमानत अर्जी में आरोपी ने कहा था कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। वह किसी गैंग का सदस्य नहीं है। न ही कभी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। गिरफ्तारी पर रोक के लिए उच्च न्यायालय में दायर याचिका स्वीकार की गई थी। गैंग चार्ट में दर्शाए गए 2008 के एक मुकदमे में वह दोषमुक्त हो चुका है, जबकि 2006 के एक मुकदमे सिर्फ आर्म्स एक्ट में उसे दंडित किया गया है। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि पूर्व विशेष लोक अभियोजक द्वारा 28 नवंबर 2025 को त्यागपत्र दिए जाने के बाद जिलाधिकारी और संयुक्त निदेशक अभियोजन को कई बार पत्र भेजे, लेकिन गैंगस्टर एक्ट मामलों की पैरवी के लिए अब तक किसी की नियुक्ति नहीं की गई। बावजूद अदालत ने केस डायरी और पत्रावली का अवलोकन कर बचाव पक्ष की दलीलें सुनते हुए आदेश पारित किया। ब्यूरो