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Noida News: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं

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माई सिटी रिपोर्टर
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ग्रेटर नोएडा। जेवर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी रिंकू की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। न्यायाधीश ने आरोपों की गंभीरता और पीड़िता की उम्र को देखते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत में आरोपी पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर अनजान लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी। इसे दर्ज करने में दो दिन की देरी हुई। आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास भी नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले की केस डायरी को देखने को बाद कहा कि पीड़िता के जन्म तिथि के दस्तावेजी सबूत के अनुसार उसकी उम्र घटना के वक्त 16 वर्ष से कम थी। भले ही पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया। लेकिन बयान में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपी ने सह-आरोपी प्रेमपाल के साथ मिलकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। अदालत ने माना कि इन दोनों बयानों में बीएनएसएस की धारा-183 के तहत दिया गया बयान अधिक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत देने लायक मामला नहीं है। इस कारण जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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