फर्म में पार्टनरशिप के नाम पर धोखाधड़ी, पिता पुत्र पर केस
- कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई, कोतवाली-39 पुलिस कर रही जांच
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। फर्म में पार्टनरशिप के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट के आदेश पर कोतवाली सेक्टर-39 पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।
सेक्टर-44 निवासी सर्वजीत सिंह ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि वह दो सगे भाईयों रघुवीर सिंह व सुशील सिंह के साथ मिलकर पिछले 30 वर्षों से सोने-चांदी के आभूषण का व्यापार कर रहे हैं। तीनों ने मिलकर जी टेक इंडिया के नाम से एक कंपनी बना रखी है। तीनों ही इस कंपनी में डायरेक्टर हैं। वर्ष 2015 में ग्रेटर कैलाश दिल्ली निवासी राजेश सचदेवा और उनके बेटे राहुल सचदेवा ने उनसे संपर्क किया। राजेश और राहुल ने इन लोगों के साथ आभूषण का व्यापार करने की इच्छा जताई। इसके बाद इनके साथ व्यवसाय शुरू कर दिया। फर्म के भागीदारों के बीच 17 जनवरी 2019 को एक पार्टनरशिप डीड तैयार की गई। फर्म के लाभ हानि में दोनों 50-50 प्रतिशत के भागीदार थे।
नियमानुसार कंपनी के नाम से बैंक में खाता खुलवाना था। आरोप है कि राजेश सचदेवा ने धोखे से फर्म के बैंक खातों को अपने नाम से खुलवा लिया। यही नहीं धोखाधड़ी करके दस्तावेज इस्तेमाल कर फर्म के नाम पर ऑडी कार खरीद ली। कार का उपयोग निजी कार्य के लिए किया जा रहा है। वहीं फर्म को पहला आर्डर 1.26 करोड़ रुपये का मिला। जिसे अप्रैल 2019 में निर्यात किया गया। जिसका भुगतान अक्टूबर में फर्म को मिल गया। आरोप है कि जमा सिक्योरिटी व फर्म यूनिट लगाने में खर्च हुए 1.71 करोड़ रुपये का चैक आरोपियों ने बिना तारीख लिखे हुए ले लिया। धमकी दी कि शिकायत करने पर परिवार सहित हत्या कर दी जाएगी। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर राजेश सचदेवा और राहुल सचदेवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।