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Noida News: दहेज से जुड़े मामले में पति समेत चार बरी

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नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दहेज से जुड़े एक मामले में मृत महिला के पति, देवर और सास-ससुर को दहेज हत्या के आरोप से बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुनीत पाहवा ने चारों आरोपियों पर दहेज प्रताड़ना के आरोप के तहत ट्रायल चलाने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि धारा-304बी (दहेज हत्या) के तहत आरोप तय करने के लिए पहली नजर में यह साबित होना जरूरी है कि किसी महिला की मौत जलने, शारीरिक चोट या किसी भी प्रकार की असामान्य परिस्थिति में हुई हो। ऐसी मृत्यु उसकी शादी के सात वर्षों के अंदर हुई हो और उसे उसके पति या ससुराल वालों की ओर से क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया हो। यह क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उससे संबंधित होना चाहिए। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि यह उत्पीड़न उसकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ था। संवाद
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