ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट में सहरसा बिहार के जुनैद उर्फ बिट्टू को दोषी करार देते हुए चार माह की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी के खिलाफ एक्सप्रेसवे कोतवाली में इसी वर्ष एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को 12 मार्च को चेकिंग के दौरान सेक्टर-135 के पास से 560 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी को जेल भेजा गया था। इसके बाद से आरोपी जेल में बंद था। ब्यूरो