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Noida News: पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के दोषी को पांच साल का कारावास

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पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के दोषी को पांच साल का कारावास
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ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को वर्ष 2017 में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने और अवैध हथियार रखने के दोषी को पांच साल चार माह की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश मोना पंवार ने दोषी को पांच हजार रुपये का अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है। सरकारी अधिवक्ता रतन सिंह भाटी ने बताया कि भोला उर्फ शिवम को पुलिसकर्मियों ने 17 जनवरी 2018 में नेशनल हाईवे 24 के पास रात के करीब साढ़े ग्यारह बजे जांच लिए रोका था। लेकिन भोला रुकने के बजाय पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी। आरोपी के जानवेला हमले में पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। मौके पर ही अवैध हथियार के साथ पुलिस ने भोला को गिरफ्तार कर लिया। गवाह और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने दोषी को पांच साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है। अवैध हथियार रखने के जुर्म में दोषी को तीन साल की सजा और दो हजार रुपये के जुर्माना का आदेश दिया है। दोनों सजा साथ साथ चलाने का न्यायालय ने आदेश दिया है। ब्यूरो
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