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Noida News: दो पक्षों की एफआईआर रद्द, चार थानों में सफाई के आदेश

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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने पड़ोसी रिश्तेदारों के बीच संपत्ति विवाद पर हाथापाई से संबंधित दो एफआईआर को सशर्त रद्द कर दिया। अदालत ने मामले में शामिल 24 व्यक्तियों को राजधानी के चार पुलिस थानों में बुनियादी सफाई करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को स्वीकार करने के बाद यह आदेश पारित किया। जुलाई में महरौली पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। अदालत ने छह-छह व्यक्तियों के चार समूहों में विभाजित करने और चार पुलिस स्टेशनों में तीन दिन सफाई करने के निर्देश दिए हैं। महरौली, फतेहपुर बेरी, मैदान गढ़ी और नेब सराय पुलिस स्टेशनों पर सोमवार, बृहस्पतिवार और रविवार को सफाई की जाएगी। अदालत ने कहा कि सफाई का काम संबंधित जांच अधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप होना चाहिए। अदालत ने समूहों को पुलिस स्टेशन के बारे में आपस में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी दी जहां वे सफाई करेंगे। दोनों पक्ष पड़ोसी हैं। उन्होंने कथित तौर पर लड़ाई के दौरान एक-दूसरे पर पत्थर फेंके थे। पुलिस ने एफआईआर में आईपीसी की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) लगाई थी।
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