अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली की एक अदालत ने 30 महीने के बच्चे को पिता की सहमति के बिना ऑस्ट्रेलिया ले जाने और यात्रा दस्तावेज पर पिता के हस्ताक्षर जाली बनाने के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विकास मदान ने तिलक नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को सात दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। 3 अक्टूबर के आदेश में अदालत ने कहा, यह अदालत अधिवक्ता की दलीलों से सहमत है। शिकायत में लगाए गए आरोप गंभीर और संज्ञेय प्रकृति के हैं, जिनमें राज्य मशीनरी द्वारा मैदानी जांच जरूरी है, क्योंकि सबूत शिकायतकर्ता की पहुंच से बाहर हैं। शिकायत में आरोप है कि बच्चे को पिता की अनुमति के बिना विदेश ले जाया गया और यात्रा संबंधी दस्तावेज पर पिता के हस्ताक्षर जाली बनाए गए। अदालत ने इन आरोपों को गंभीर मानते हुए पुलिस को जांच के निर्देश दिए हैं।