नूंह। नगरपालिका प्रशासन द्वारा शुक्रवार को शहर में पॉलिथीन का उपयोग करने पर 3 दुकानदारों पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रशासन ने दुकानदार किरोड़ी पुत्र देवीराम पर 25 हजार, कुलदीप पुत्र टेकचंद पर 10 हजार व खलील पुत्र उमेद पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार ही किया गया है। तीनों दुकानदारों पर कुल 45 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माना भरने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। अगर तय समय में जुर्माना नहीं भरा गया तो नगरपालिका द्वारा मामला दर्ज कराने की सिफारिश की जाएगी। शहर में यह अभियान नगरपालिका के जेई राशिद व भवन निरीक्षक सरफराज की देखरेख में चलाया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि शहर में यह अभियान जिला उपायुक्त के निर्देश पर जारी रहेगा। उन्होंने शहर की कई गलियों में जाकर दुकानदारों से पॉलिथीन पर पाबंदी के साथ कपड़ों के थैलों को इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने बताया कि पॉलिथीन के कारण पर्यावरण खराब हो रहा है। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।