(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। दादरी के सलारपुर खादर में करीब 20 साल पुराने वसीयत विवाद में जिला अदालत ने निचली अदालत का आदेश रद कर दिया और नए सिरे से सुनवाई का निर्देश दिया। वर्ष 2006 में सुभाष और विनोद ने अपने पिता रामचन्द्र की 13 सितंबर 2002 की वसीयत के आधार पर भूमि पर स्वामित्व मांगा था। रामचन्द्र ने अपनी पैतृक संपत्ति बाकी बेटों को वसीयत की, क्योंकि वीर सिंह को उनके मामा छज्जू और बलवंत से संपत्ति मिली थी। वादियों ने वीर सिंह से मामा की वसीयत अदालत में पेश करने की अर्जी दी थी। निचली अदालत ने 30 जनवरी 2026 को यह अर्जी खारिज कर दी। इसके खिलाफ वादियों ने जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की। जिला अदालत ने निचली अदालत के निष्कर्ष को तथ्यों के विपरीत पाया। अब निचली अदालत दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका देकर नया आदेश पारित करेगी।