(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी विक्रांत उर्फ बिट्टू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामला थाना दादरी में दर्ज है। आरोप है कि विक्रांत उर्फ बिट्टू और उसके सह-आरोपि का एक संगठित सक्रिय गिरोह है। इस गिरोह का लीडर अनुज भाटी बताया गया है, जो अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर हत्या जैसे संगीन अपराध करता है। गैंग चार्ट के अनुसार विक्रांत पर गैंगस्टर एक्ट की प्राथमिकी के अलावा हत्या से जुड़ा एक और मामला दर्ज है। इसमें आरोप पत्र भेजा जा चुका है। वहीं आरोपी की ओर से कहा गया कि गैंग चार्ट में दर्शाए गए मुकदमों में उसे जमानत मिल चुकी है। वहीं विवेचक ने कहा कि आरोपी ने गैंग के साथ मिलकर कैमराला गांव के एक युवक को पीट-पीटकर मार डाला था। इससे गांव के लोगों में दहशत है। जमानत मिलने पर आरोपी फिर ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है। गैंग के अन्य सदस्यों पर भी पूर्व में मुकदमे दर्ज हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया। ब्यूरो