(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दादरी में विवाहिता गुलशमा की संदिग्ध मौत के दहेज हत्या मामले में सत्र अदालत ने आरोपी सास-ससुर की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने अपराध की गंभीरता के कारण जमानत का आधार नहीं माना। मृतका के पिता इदरीश ने 4 अगस्त 2026 को थाना दादरी में तहरीर दी थी। उनकी बेटी गुलशमा की शादी वर्ष 2024 में वसीम से हुई थी। शादी के बाद ससुराल वाले कम दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दामाद के फोन से सूचना मिली कि बेटी ने फांसी लगा ली है और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। बचाव पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया, कहा आरोपी घटना के समय करीब तीन किलोमीटर दूर थे। अभियोजन ने वसीम की दूसरी शादी का हवाला दिया, जिसकी पहली भी दहेज उत्पीड़न से टूटी थी। अदालत ने विवाह के दो वर्ष के भीतर अप्राकृतिक मृत्यु को देखते हुए आरोपियों की संलिप्तता से इन्कार नहीं किया।