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Noida News: कोर्ट ने प्लॉट धोखाधड़ी के परिवाद दर्ज करने का दिया आदेश

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(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। अदालत ने प्लॉट कब्जे और धोखाधड़ी मामले में प्रार्थना-पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया। अनीता और आशु के पिता सुरजन सिंह ने साई वाटिका रियलटेक एंड मार्केटिंग कंपनी से गुलावली में 119.33 वर्ग मीटर का प्लॉट तीन लाख रुपये में खरीदा। पूरा भुगतान होने पर भी उन्हें प्लॉट का कब्जा नहीं मिला और कंपनी के विपिन गुप्ता व पवन कुमार बहाने बनाते रहे। दबाव बढ़ने पर 13 अप्रैल 2017 को हरियाणा में वैकल्पिक प्लॉट देने का समझौता ज्ञापन हुआ, पर उन्हें न मूल न वैकल्पिक प्लॉट मिला। पिता सुरजन सिंह का 22 फरवरी 2022 को निधन हो गया। आरोपियों ने बाद में भूमि को विवादित बताया, जिसे प्रार्थी ने धोखाधड़ी बताया। 4 जून 2026 को गुलावली पहुंचने पर विपिन और पवन ने उनके साथ बदसलूकी की। अदालत ने अब इस प्रार्थना-पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है।
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