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हादसे में मृतक के परिजन को 43 लाख मुआवजे का आदेश

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हादसे में कारोबारी की मौत पर परिजनों को 43 लाख का मुआवजा
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ग्रेटर नोएडा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज विनीत चौधरी की अदालत ने कारोबारी की हादसे में मौत के मामले में 43 लाख 54 हजार रुपये का मुआवजा परिजनों को देने का आदेश दिया है। हादसा गाजियाबाद के विजय नगर बाईपास तिराहे पर हुआ था। परिजनों ने मोटर वाहन दुर्घटना दावा कोर्ट में गुहार लगाई थी। शिव कुमार नोएडा के सेक्टर-36 में अपनी मां शकुंतला देवी, पत्नी रानी यादव और नौ व 14 वर्ष के दो बच्चों के साथ रहते थे। नोएडा में ही उनका शिव टूर एंड ट्रैवल के नाम से कारोबार था। 26 मार्च 2014 को बाइक से गाजियाबाद के प्रताप विहार जाते समय विजय नगर बाईपास तिराहे पर पीछे से आए ट्रक ने टक्कर मार दी थी। शिव कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। वह घर में अकेले कमाने वाले थे। शिव कुमार की मासिक आमदनी 50 हजार रुपये बताते हुए परिवार ने केस दायर कर एक करोड़ 35 लाख का मुआवजा मांगा। परिवार का दावा है कि वह जीवित रहते तो एक लाख रुपये प्रति माह तक कमाते। पिछले तीन वर्ष के इनकम टैक्स रिटर्न व तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने शिव कुमार की आय 20 हजार रुपये प्रति माह स्वीकार की। घटना के समय ट्रक का इंश्योरेंस था। कोर्ट ने बीमा कंपनी को ब्याज के साथ पीड़ित परिवार को 43 लाख 54 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। न्यायालय में मुकदमा दायर होने की तारीख से भुगतान होने तक सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज जोड़ा जाएगा।
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