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आबकारी नीति घोटाला: शरथ को सरकारी गवाह बनने की अनुमति

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हैदराबाद के व्यवसायी को अदालत ने क्षमादान भी दिया
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाला मामले में अदालत ने आरोपी शरथ रेड्डी को सरकारी गवाह बनने की अनुमति प्रदान कर दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान रेड्डी की याचिका स्वीकार कर ली और घोटाले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय के मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी। अदालत ने मामले में रेड्डी को क्षमादान भी दिया।
रेड्डी को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 और दिसंबर 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। रेड्डी हैदराबाद स्थित अरबिंदो फार्मा कंपनी के प्रमुख हैं। साथ ही, शराब का भी कारोबार करते हैं। ईडी के अनुसार रेड्डी ने अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यापार मालिकों और राजनेताओं के साथ सक्रिय रूप से साजिश रची और अनुचित बाजार प्रथाओं में लिप्त रहे। रेड्डी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के उद्देश्यों के स्पष्ट उल्लंघन में कार्टेलाइजेशन के माध्यम से एक विशाल बाजार हिस्सेदारी को नियंत्रित करने वाली साठगांठ का नेतृत्व किया।
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सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ी
अदालत ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी है। ईडी ने नौ मार्च को सिसोदिया को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले सिसोदिया को सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया था। ईडी मामले में अब तक सिसोदिया समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
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