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आबकारी नीति : के. कविता की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित

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नई दिल्ली। अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय व कविता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस मुद्दे पर 6 मई को आदेश पारित करेंगी। वहीं, विशेष न्यायाधीश ने इससे जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई 7 मई के लिए स्थगित कर दी। इस दिन सीबीआई पक्ष रखेगी। अदालत ने सीबीआई से कहा है कि वह गवाहों के बयान और साक्ष्यों की सूची पेश करे। ब्यूरो
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