नोएडा (संवाद)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ ट्रस्ट संचालित करने वाले संस्थानों के लिए एमनेस्टी स्कीम लागू कर दी है। इसके तहत ऐसे संस्थानों को आवेदन का अवसर मिलेगा, जो आयकर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त पीएफ ट्रस्ट संचालित कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा-17 के तहत औपचारिक छूट प्राप्त नहीं कर सके हैं। नोएडा क्षेत्र में आने वाले पात्र संस्थान अपने आवेदन सेक्टर-24 स्थित ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय को ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन के साथ खातों का चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना होगा।