ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने बिल्डरों की तरफ से जमा होने वाले प्रमाण पत्र को ऑनलाइन जमा करने का आदेश दिया है। 30 सितंबर को समाप्त होने वाली तिमाही से यह आदेश लागू होगा। उस रिपोर्ट में बिल्डरों को आर्किटेक्ट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाणपत्र डिजिटल रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। यह कदम परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट को अधिक सटीक और अद्यतन रखने में सहायक होगा। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि प्रोजेक्टों को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। ब्यूरो