नोएडा। ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) की अवधि पूरी होने के बाद भी उसे महीनेभर तक वैध माना जाएगा। इतने अंतराल में लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं। रिन्यू कराने पर एक्सपायरी तिथि के दिन से ही नई अवधि जारी की जाएगी। महीना बीत जाने के बाद रिन्यू कराने पर उस दिन तो लाइसेंस पर चिह्नित किया जाएगा जब आवेदन किया होगा। परिवहन विभाग के मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद इसे लागू किया गया है। इस नियम को जुलाई से लागू किया जाएगा। एआरटीओ प्रशासन नंद कुमार ने बताया कि प्रतिदिन 150 स्लॉट ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल के निर्धारित हैं। रोजाना लगभग तीस लोग लाइसेंस रिन्यू कराने के आवेदन प्राप्त होते हैं। ब्यूरो