(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। प्रयागराज हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ग्रेटर नोएडा में दर्ज मामले में आरोपी राजेंद्र सिंह को अंतरिम राहत दी है। अदालत ने अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक लगाई। राजेंद्र सिंह ने थाना बीटा-2 में दर्ज आपराधिक वाद की कार्यवाही रद करने की मांग की है। उन्होंने 3 जुलाई 2026 के आरोप पत्र और 10 सितंबर 2026 के समन आदेश को चुनौती दी है। यह मामला गौतम बुद्ध नगर की विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अदालत में लंबित है। उनके अधिवक्ता ने दलील दी कि उन्हें झूठा फंसाया गया और गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग हुआ। हाईकोर्ट ने मामले में विचार की आवश्यकता बताते हुए विपक्षी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। फिलहाल, अंतिम निर्णय नहीं हुआ है लेकिन अगली सुनवाई तक आवेदक को राहत मिली हुई है।