फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Noida News: दहेज हत्या मामले में पति की जमानत अर्जी खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
(अदालत से)
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जेवर थाना क्षेत्र में हुई विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपी पति जौनी की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश पारित किया। मामले के अनुसार वादी योगेंद्र यादव ने 27 जुलाई 2026 को थाना जेवर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन का विवाह करीब 9 वर्ष पूर्व जौनी से हुआ था। ससुराल पक्ष लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। 22 जुलाई की रात पति, ससुर बिजेंद्र सिंह और सास सुनीता देवी ने मिलकर तरल पदार्थ में जहर मिलाकर पत्नी को पिला दिया, जिससे वह अचेत हो गई और बाद में कैलाश अस्पताल, ग्रेटर नोएडा में उसकी मौत हो गई। वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी कि घटना वाले दिन मृतका बाथरूम में बेहोश मिली थी। पति से कपड़ों पर पानी गिरने को लेकर हुई कहासुनी के बाद उसने अनाज में रखी जाने वाली दवा खा ली थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें