(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़, अवैध हथियार बरामदगी और हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में अदालत ने आरोपी अजय उर्फ टिंकू को जमानत दे दी है। पुलिस का दावा था कि आरोपी पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में पकड़ा गया था और उसके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए थे। वहीं बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी से कोई वास्तविक बरामदगी नहीं हुई और पुलिस ने फर्जी बरामदगी दिखाई है। आरोपी ने किसी पुलिसकर्मी पर गोली नहीं चलाई और न ही घटना में किसी पुलिसकर्मी को चोट आई है। कथित मुठभेड़ का स्थान भीड़भाड़ वाला इलाका था। जहां आम लोगों का लगातार आवागमन रहता है। बावजूद पुलिस ने घटना और बरामदगी के समर्थन में किसी स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी या जनसाक्षी को शामिल नहीं किया। इस कारण अभियोजन की कहानी संदेहास्पद प्रतीत होती है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को जमानत दे दी।