(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। गैंगस्टर के मामले में बंद आरोपी अरविंद किशोर उर्फ टोमी को अदालत से राहत नहीं मिली है। मामला थाना इकोटेक-3 कोतवाली में दर्ज है। जिसमें आरोपी पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है। जमानत प्रार्थना पत्र में आरोपी पक्ष की ओर से कहा गया था कि आरोपी किसी गिरोह का सदस्य नहीं है और न ही उसने गैंग बनाकर कोई गैरकानूनी गतिविधि संचालित की है। आरोपी 24 दिसंबर 2025 से जिला कारागार में बंद है। उसके फरार होने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। हालांकि अदालत ने उपलब्ध अभिलेखों, केस डायरी और गैंग चार्ट का अवलोकन करने के बाद इन दलीलों को पर्याप्त नहीं माना। अदालत ने कहा कि जमानत देने के लिए अदालत को संतुष्ट होना आवश्यक है कि आरोपी प्रथम दृष्टया अपराध का दोषी नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी और उसके सहयोगियों पर संगठित गिरोह बनाकर नशीले पदार्थों की बिक्री, कब्जा और तस्करी जैसे अपराध करने के आरोप हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।