ग्रेटर नोएडा। मौसम की असमानता के बीच फसलों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसानों के पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सहारा है। कृषि विभाग ने किसानों से निर्धारित समय सीमा में फसल का बीमा कराने की अपील की है। योजना के तहत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। उप कृषि निदेशक राजीव कुमार ने बताया कि योजना के तहत किसानों को फसल क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्ति का लाभ देने के लिए बीमा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिले में योजना के संचालन की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई है। खरीफ में धान और बाजरा तथा रबी में गेहूं की फसल को योजना में शामिल किया गया है। धान के लिए किसान अंश के रूप में 2 प्रतिशत यानी 1,682 रुपये प्रति हेक्टेयर, बाजरा के लिए 2 प्रतिशत यानी 672 रुपये और गेहूं के लिए 1.5 प्रतिशत यानी 1,297.50 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित किया गया है।