प्रोजेक्ट में देरी पर बिल्डर के खिलाफ 4 लाख का जुर्माना
-हरेरा ने लगाया है जुर्माना, सुशांत लोक निवासी महिला ने दी थी शिकायत
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) ने प्रोजेक्ट में देरी पर एमआर एमजीएफ लैंड लिमिटेड पर 3 लाख 89 हजार 851 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही बिल्डर को निवेशकों को दी गई दुकान के साइज के अनुसार ही कीमत देने के निर्देश दिए हैं। हरेरा में एमआर बिल्डर के खिलाफ दायर एक याचिका पर डॉ. केके खंडेलवाल की अध्यक्षता में बनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
सुशांत लोक निवासी सिम्मी सिक्का ने हरेरा में दी अपनी शिकायत में बताया था कि उन्होंने 2014 में सेक्टर-65 स्थित एमआर हिल्स के एमआर प्लाजा में एक 928.65 स्क्वेयर फीट की दुकान बुक करवाई थी। जिसकी कुल कीमत करीब 87 लाख रुपये थी। बिल्डर के साथ हुए करार के अनुसार उन्हें 2016 में दुकान का कब्जा मिलना था, लेकिन प्रोजेक्ट में देरी के कारण बिल्डर ने उन्हें 2018 में कब्जा दिया। सिम्मी के मुताबिक, जिस साइज की दुकान उन्होंने बुक करवाई थी, बिल्डर ने उसकी जगह 510 स्क्वेयर फीट की दुकान दी। इस पर शिकायतकर्ता की ओर से प्रोजेक्ट में देरी के चलते मुआवजे की मांग को लेकर हरेरा में याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हरेरा ने बिल्डर पर उक्त जुर्माना लगाया है।