कोर्ट ने फिर दिया माल्या की बेंगलूरू की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश
-विदेशी मुद्रा विनियमन कानून उल्लंघन मामले में पहले आठ मई को भी दिया था निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने विदेशी मुद्रा विनियमन कानून (फेरा) उल्लंघन के मामले में बृहस्पतिवार को शराब कारोबारी विजय माल्या की बेंगलुरू स्थित संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। अदालत ने इससे पहले भी संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया था, लेकिन संपत्ति कुर्क नहीं हो पाई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को पिछले आदेश के पालन के लिए समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने यह निर्देश दिया है।
पटियाला हाउस अदालत के सीएमएम दीपक सेहरावत के समक्ष ईडी के विशेष अधिवक्ता एनके माटा व संवेदना वर्मा ने कहा कि विजय माल्या की संपत्ति कुर्क करने संबंधी पिछला आदेश तामील नहीं हो सकी है। इसे पूरा करने के लिए कुछ और समय चाहिए। मामले में बेंगलुरू पुलिस ने कोर्ट को सूचित किया था कि माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान की गई है, लेकिन इसमें से एक भी संपत्ति कुर्क नहीं हो पाई है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जनवरी 2019 की तारीख तय की गई है। अदालत ने चार जनवरी को विजय माल्या को भगौड़ा घोषित कर दिया था। कई बार समन जारी होने के बाद भी माल्या ने उनका जवाब नहीं दिया था। आठ मई को माल्या की संपत्ति कुर्क करने का आदेश बेंगलुरू पुलिस आयुक्त को देते हुए रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। इससे पहले 12 अप्रैल को माल्या की गिरफ्तारी के लिए बेमियादी गैर जमानती वारंट जारी किया था।