हेडिंग: क्लियो काउंटी प्रोजेक्ट के मालिकों पर एफआईआर
मारपीट के आरोप में वकील ने दर्ज कराया मुकदमा
अमर उजाला ब्यूरो
नोएडा। सेक्टर-121 स्थित क्लियो काउंटी प्रोजेक्ट के दो मालिकों व चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फेज थ्री कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई गढ़ी चौखंडी चौकी में वकील से मारपीट के बाद की है।
वकील महेंद्र सिंह यादव का आरोप है कि गढ़ी चौखंडी की खसरा संख्या 89 और 97 पर उसकी जमीन है, जिसका आज तक मुआवजा नहीं उठाया गया है, लेकिन क्लियो काउंटी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अमित मोदी और सुनील गहलौत ने अथॉरिटी के अफसरों से मिलीभगत कर इस जमीन को अपने नाम करवा लिया। मामले में हाईकोर्ट में केस कर रखा है, जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन कर सोसाइटी का निर्माण कर लिया गया। 16 सितंबर को वह प्रोजेक्ट के बार पंफ्लेट बांट रहे थे। इस बीच बिल्डर के इशारे पर पुलिसकर्मी उन्हें गाड़ी में चौकी में ले गए और मारपीट की। वहीं, थाना फेज थ्री के एसएचओ अखिलेश त्रिपाठी ने बताया कि वकील की शिकायत पर अमित मोदी व सुनील गहलौत और वीडियो में मारपीट करते दिख रहे सिपाही वीरेंद्र व तीन अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
तीसरे दिन भी धरना जारी
मारपीट के मामले में तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। इसमें पीड़ित वकील व उनके साथी शामिल रहे। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि बिल्डर जब तक उनकी जमीन वापस नहीं करेगा, धरना जारी रहेगा। धरने में सुखवीर खलीफा, अशोक प्रधान, ओमवीर, रामभूल प्रधान आदि लोग मौजूद रहे।
काउंटर एफआईआर के लिए अदालत में जाएंगे
यह एफआईआर क्लियो काउंटी प्रोजेक्ट के डेवलपर्स के लिए पूरी तरह से अनुचित व निराधार है। इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे। लीगल टीम के साथ परामर्श के बाद इन गलत व झूठे आरोपों के खिलाफ काउंटर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इस प्रोजेक्ट की जमीन 2006 में नोएडा प्राधिकरण से नियमों के तहत ली गई थी, जिसके मुताबिक कोई भी डेवलपर सीधे किसानों से किसी भी तरह जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकता और न ही कोई मुआवजा प्रत्यक्ष रूप से दे सकता है। अगर किसी किसान का मुआवजा बाकी है तो उन्हें संबद्ध अधिकारियों या माननीय अदालत से सहायता लेनी चाहिए।
- अवनीश अग्रवाल, प्रवक्ता एबीए कॉर्प (क्लियो काउंटी)