हथियार लाइसेंस पर 3 हथियार अवैध
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनियां के अनुसार अब नए हथियार लाइसेंस नियम के मुताबिक 1 हथियार लाइसेंस पर 2 हथियार रखने वैध है। अगर किसी पर 1 हथियार लाईसेंस पर 3 हथियार है तो वह उनमें से किसी 1 हथियार को तुरंत नजदीक पुलिस थाना में जमा कराकर उपायुक्त कार्यालय में आगामी कार्रवाई के लिए संपर्क करें। अगर कोई हथियार लाइसेंस धारक ऐसा नहीं करता है तो उसके हथियार लाइसेंस को तुरंत प्रभाव से रद्द करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनियां ने कहा कि 1 हथियार लाइसेंस पर 3 हथियार रखने पर कार्रवाई की जा चुकी है ।