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Noida News: हत्या के मामले में किशोर न्याय बोर्ड का आदेश किया रद्द, नाबालिग को जमानत

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(अदालत से)
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ग्रेटर नोएडा। नहर में डूबकर हुई एक युवक की मौत मामले में आरोपी नाबालिग को द चिल्ड्रेन्स कोर्ट/विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। मामला थाना कासना क्षेत्र का है। घटना के संबंध में आरोपी के अधिवक्ता ने बताया कि मृतक और सह-आरोपी जमालपुर पुल स्थित खरेली गंगा नहर में नहाने गए थे। शराब के नशे में मृतक ने नहर में छलांग लगा दी, जबकि साथियों ने उसे रोकने का प्रयास किया था। इसके बाद परिवार और पुलिस को सूचना दी गई और गोताखोरों की मदद से 10 मार्च 2025 को शव बरामद किया गया था। नाबालिग 10 नवंबर 2025 से किशोर सुधार गृह में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा मामले के अन्य सह-आरोपी लखन शर्मा, दीपक कुमार और आकाश उर्फ तमंचा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद किशोर न्याय बोर्ड के आदेश को साक्ष्यों से असमर्थित मानते हुए अपील स्वीकार कर ली।
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